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title: "e-way bill हेल्पर: ज़रूरी है या नहीं, कितने दिन मान्य | SSL"
description: "जानें आपके माल पर e-way bill ज़रूरी है या नहीं (₹50,000 का नियम) और आपकी दूरी के लिए कितने दिन मान्य रहेगा: हर 200 किमी पर 1 दिन, ODC में हर 20 किमी पर।…"
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updated: 2026-09-29
lang: hi
publisher: Safe & Secure Logistics Private Limited
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मुफ़्त टूल

# e-way bill हेल्पर

माल की कीमत और दूरी डालें; जानें e-way bill चाहिए या नहीं और कितने दिन मान्य रहेगा।

आपका जवाब यहाँ दिखेगा।

यह कैसे काम करता है

## तरीक़ा, और उसकी सीमाएँ

### हेल्पर कौन से नियम लगाता है

- **सीमा:** माल की कीमत ₹50,000 से ज़्यादा (नियम 138)। कीमत में इनवॉइस का GST शामिल है पर छूट वाला माल नहीं; राज्य अपने अंदर के लिए अलग सीमा रख सकते हैं।
- **वैधता:** सामान्य माल के लिए हर 200 किमी या उसके हिस्से पर 1 दिन; ODC के लिए हर 20 किमी या उसके हिस्से पर 1 दिन। एक "दिन" बनने के अगले दिन की आधी रात तक चलता है।
- **Part B की छूट:** राज्य के अंदर कारोबार की जगह से ट्रांसपोर्टर की जगह तक 50 किमी तक।

यह हेल्पर योजना बनाने में मदद के लिए है, टैक्स की सलाह नहीं। कंसॉलिडेटेड बिल, मियाद बढ़ाने और आम ग़लतियों के लिए हमारी [GST और e-way bill गाइड](https://safeandsecure.in/guides/gst-and-e-way-bill-for-goods-transport/) (अंग्रेज़ी में) पढ़ें।

स्रोत

## आँकड़े कहाँ से आए

1. [CBIC: CGST Rules, 2017 (Rule 138, e-way bill; Rule 138(10) validity)](https://cbic-gst.gov.in/gst-acts.html)
2. [E-way bill system (NIC): portal and user guides](https://ewaybillgst.gov.in/)
3. [CBIC: Notification 94/2020-Central Tax (validity 200 km/day; Part B up to 50 km)](https://cbic-gst.gov.in/central-tax-notifications.html)

आँकड़े आम जानकारी हैं, 29 सितंबर 2026 को जाँचे गए। नियम बदलते रहते हैं; कुछ करने से पहले स्रोत देख लें।

## आम सवाल

**e-way bill कब ज़रूरी है?**

आमतौर पर जब माल की कीमत ₹50,000 से ज़्यादा हो, CGST नियम 138 के तहत। कुछ राज्य राज्य के अंदर माल ले जाने के लिए अलग सीमा रखते हैं, और कुछ माल को छूट है।

**e-way bill कितने दिन मान्य रहता है?**

सामान्य माल के लिए हर 200 किमी या उसके हिस्से पर एक दिन, और ओवर डाइमेंशन माल के लिए हर 20 किमी या उसके हिस्से पर एक दिन, जब पहली बार Part B भरा जाए तब से।

**Part A और Part B क्या हैं?**

Part A में माल की जानकारी होती है (GSTIN, इनवॉइस, कीमत, HSN, दूरी)। Part B में गाड़ी नंबर या ट्रांसपोर्ट का कागज़ होता है। Part B भरे बिना बिल माल ले जाने के लिए मान्य नहीं होता, कम दूरी वाले मामले को छोड़कर।

**e-way bill कौन बनाता है?**

रजिस्टर्ड भेजने वाला या पाने वाला, या उनकी ओर से ट्रांसपोर्टर। सीमा से ज़्यादा के माल पर दोनों में से किसी ने न बनाया हो, तो माल ले जाने से पहले ट्रांसपोर्टर को बनाना होगा।

**क्या कम दूरी के लिए Part B चाहिए?**

एक ही राज्य में भेजने वाले या पाने वाले की कारोबार की जगह से ट्रांसपोर्टर की जगह तक 50 किमी तक के लिए नहीं।

**₹50,000 की सीमा गाड़ी पर है या कंसाइनमेंट पर?**

कंसाइनमेंट पर। एक ट्रक में कई कंसाइनमेंट हों तो सीमा से ऊपर वाले हर कंसाइनमेंट का अलग e-way bill चाहिए, और गाड़ी के लिए एक कंसॉलिडेटेड e-way bill बन सकता है।

**रास्ते में e-way bill की मियाद ख़त्म हो जाए तो?**

मियाद ख़त्म होने के आसपास पोर्टल पर कारण लिखकर इसे बढ़ाया जा सकता है, फिर माल आगे जाए। ख़त्म हो चुके बिल पर माल ले जाने से धारा 129 के तहत माल रोका जा सकता है।

**सड़क भाड़े पर कितना GST लगता है?**

गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवा पर आमतौर पर रिवर्स चार्ज में 5% लगता है, बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के, या फ़ॉरवर्ड चार्ज में CBIC की तय दर पर। मौजूदा अधिसूचना देख लें।

पक्का भाड़ा चाहिए?

हमारी टीम रूट, गाड़ी और भाड़ा आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पक्का करती है।

[कोटेशन पाएँ](https://safeandsecure.in/hi/ship/quote/) [सभी टूल](https://safeandsecure.in/hi/tools/)

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Source: https://safeandsecure.in/hi/tools/gst-eway-bill-helper/ (the HTML page is the record; this markdown twin was generated from it on 2026-09-29). Publisher: Safe & Secure Logistics Private Limited, https://safeandsecure.in/. Figures and their periods: https://safeandsecure.in/facts/
