सवाल और जवाब · नियम जैसे छपे हैं, 29 सितंबर 2026 को जाँचे गए

रास्ते में माल दूसरे ट्रक में चढ़े तो क्या करना होता है?

सीधा जवाब

माल आगे बढ़ने से पहले e-way bill के Part B में नई गाड़ी का नंबर डालना होता है। यह CGST नियम 2017 के नियम 138 के उप नियम 5 में लिखा है।

जिसने Part A भरा (माल भेजने वाला या पाने वाला) या ट्रांसपोर्टर, पोर्टल पर यह बदलाव कर सकता है। गाड़ी ख़राब हो या हब पर माल बदला जाए, दोनों में यही नियम है, ताकि बिल पर वही नंबर रहे जिस गाड़ी में माल है। आपका माल ट्रक बदले तो हमारा डेस्क बिल अपडेट करके आपको बताता है।

अवधि: नियम जैसे छपे हैं, 29 सितंबर 2026 को जाँचे गए। How we count (गिनने का तरीक़ा)

हम भाड़े के भाव नहीं छापते। डेस्क कुछ ही मिनट में आपका भाव बताता है।

इस जवाब के पीछे की गिनती

बदलाव कब
माल आगे बढ़ने से पहले
कौन कर सकता है
माल भेजने वाला, पाने वाला या ट्रांसपोर्टर
नियम
नियम 138 का उप नियम 5

स्रोत

  1. CBIC GST: CGST नियम 2017 (नियम 138, e-way bill)
  2. GST e-way bill पोर्टल (GSTN)

What must I do if the goods move to another truck mid-journey? (English)

अपने माल के लिए पूछना है?

जानकारी डेस्क को भेजें। डेस्क कुछ ही मिनट में भाव बताता है।

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